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Sirmour News: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के प्रति किया जागरूक
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-राजगढ़ कॉलेज में विशाखा दिशा-निर्देशों पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित
-अधिवक्ता विरुपाक्षी ठाकुर ने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के महिला प्रकोष्ठ एवं समान अवसर प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में विशाखा दिशा-निर्देश एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
मुख्य वक्ता अधिवक्ता विरुपाक्षी ठाकुर ने विद्यार्थियों को महिला अधिकारों और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 63, 67 और 74 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि कानून की जानकारी किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उन्होंने महाविद्यालयों और कार्यस्थलों में गठित आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। छात्राओं को शिकायत दर्ज करवाने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया।
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इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. मीनू भास्कर, महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. सविता सहगल, प्रो. अमिता मेहता प्रो. जगमोहन, प्रो. रमेश चौहान, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. शशि किरण, डॉ. विनोद शर्मा, प्रो. पूनम शर्मा, सीमा और कमला आदि मौजूद रहे।-- -- -- -
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-अधिवक्ता विरुपाक्षी ठाकुर ने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के महिला प्रकोष्ठ एवं समान अवसर प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में विशाखा दिशा-निर्देश एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न विषय पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
मुख्य वक्ता अधिवक्ता विरुपाक्षी ठाकुर ने विद्यार्थियों को महिला अधिकारों और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 63, 67 और 74 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि कानून की जानकारी किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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उन्होंने महाविद्यालयों और कार्यस्थलों में गठित आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। छात्राओं को शिकायत दर्ज करवाने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया।
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इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. मीनू भास्कर, महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. सविता सहगल, प्रो. अमिता मेहता प्रो. जगमोहन, प्रो. रमेश चौहान, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. शशि किरण, डॉ. विनोद शर्मा, प्रो. पूनम शर्मा, सीमा और कमला आदि मौजूद रहे।