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Sirmour News: अदालत ने ड्राइविंग लाइसेंस लौटाने का दिया आदेश

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 11:55 PM IST
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license released by court
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नाहन। अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए आवेदक जगदीश का ड्राइविंग लाइसेंस रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जगदीश बनाम राज्य मामले में यह आदेश पारित किया है। यह मामला 29 अक्तूबर 2015 का है। पुलिस ने मामले में जगदीश के लाइसेंस को जब्त किया था। अक्तूबर 2025 को अदालत ने जगदीश को बरी कर दिया था। अब अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में लाइसेंस आवेदक को वापस किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि लाइसेंस उचित पहचान और रसीद के बदले जगदीश को जारी किया जाए। संवाद
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