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Sirmour News: अदालत ने चोरी मामले में सजा पर लगाई रोक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 11:55 PM IST
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bail to accused by court
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चोरी मामले में आदेश पारित करते हुए दोषी ओम प्रकाश की सजा को निलंबित करने का आदेश पारित किया। यह मामला साल 2015 का है। राजगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 4 अप्रैल 2026 को ओम प्रकाश और अन्य को दोषी ठहराया था। इसमें ओम प्रकाश को आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और 1,500 जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान था। अब दोषी ने बीएनएसएस की धारा 430 के साथ पठित धारा 438(1) के तहत आवेदन दायर किया गया। वहीं, अदालत ने मुख्य अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि इसके निपटान में समय लगेगा। इस कारण सजा को निलंबित किया गया है। अब, आरोपी को 50,000 के व्यक्तिगत बांड और समान राशि की जमानत प्रस्तुत करनी होगी। संवाद
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