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Sirmour News: नाहन में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं, सात दिन का अल्टीमेटम
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-सड़क, नाले और गलियां खाली करें, नहीं तो नगर परिषद चलाएगी अभियान
-सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश, दिल्ली गेट पर पोस्टर लगाने पर होगा केस दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन शहर में अतिक्रमण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम जारी किया है। तय अवधि के बाद नगर परिषद बिना किसी पूर्व सूचना के विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर की सड़कों, गलियों, नालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सभी लोगों को सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी, जिसका पूरा खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जा सकता है।
नगर परिषद ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर और बैनरों को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है। ऐसे सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को सात दिन के भीतर स्वयं पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद परिषद अभियान चलाकर इन्हें हटाएगी और नियमों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नगर परिषद ने विशेष रूप से ऐतिहासिक धरोहर दिल्ली गेट पर पोस्टर और बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध की पुनः चेतावनी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था दिल्ली गेट पर पोस्टर या बैनर लगाते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ सीधे मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को पोस्टर व बैनर लगाना है तो वह चिह्नित स्थानों पर अनुमति लेकर लगाएं।
नगर परिषद का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। परिषद ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने का आग्रह किया है।-- -- -- -- -
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-सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश, दिल्ली गेट पर पोस्टर लगाने पर होगा केस दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। नाहन शहर में अतिक्रमण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम जारी किया है। तय अवधि के बाद नगर परिषद बिना किसी पूर्व सूचना के विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शहर की सड़कों, गलियों, नालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सभी लोगों को सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी, जिसका पूरा खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जा सकता है।
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नगर परिषद ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर और बैनरों को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है। ऐसे सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को सात दिन के भीतर स्वयं पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद परिषद अभियान चलाकर इन्हें हटाएगी और नियमों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नगर परिषद ने विशेष रूप से ऐतिहासिक धरोहर दिल्ली गेट पर पोस्टर और बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध की पुनः चेतावनी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था दिल्ली गेट पर पोस्टर या बैनर लगाते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ सीधे मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को पोस्टर व बैनर लगाना है तो वह चिह्नित स्थानों पर अनुमति लेकर लगाएं।
नगर परिषद का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। परिषद ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने का आग्रह किया है।