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Solan News: पंचायत चुनाव के दौरान तीन दिन रहेगा ड्राई डे, आदेश जारी
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26, 28 और 30 मई को पंचायतों में होगा मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 26, 28 और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना तिथि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई को होने के दृष्टिगत भी ड्राई डे रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों और मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए मतगणना संबंधित तिथि को मतदान के तुरंत उपरांत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। इन सभी के मतगणना परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि पंचायत समितियां और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई को सुबह 9:00 बजे से संबंधित खंड मुख्यालयों पर की जाएगी।
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सोलन। जिले में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 26, 28 और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना तिथि को ड्राई डे घोषित किया गया है। कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई को होने के दृष्टिगत भी ड्राई डे रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों और मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए मतगणना संबंधित तिथि को मतदान के तुरंत उपरांत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। इन सभी के मतगणना परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि पंचायत समितियां और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई को सुबह 9:00 बजे से संबंधित खंड मुख्यालयों पर की जाएगी।