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Solan News: मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना जारी
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लोग दावे व आपत्तियां 10 अप्रैल तक कर सकेंगे प्रस्तुत
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह कार्यक्रम केवल उन पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगा जो ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकाय के सृजन, पुनर्गठन या विभाजन से प्रभावित हुई हैं। अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रथम अप्रैल को प्रकाशित कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां 10 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। संशोधन प्राधिकारी द्वारा इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 13 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 20 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती है, जिसका निपटारा 22 अप्रैल तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 24 अप्रैल को या उससे पहले किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला सोलन के सभी खंड विकास अधिकारी को उनके संबंधित खंडों में दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह कार्यक्रम केवल उन पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगा जो ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकाय के सृजन, पुनर्गठन या विभाजन से प्रभावित हुई हैं। अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रथम अप्रैल को प्रकाशित कर दिया गया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां 10 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। संशोधन प्राधिकारी द्वारा इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 13 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 20 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती है, जिसका निपटारा 22 अप्रैल तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 24 अप्रैल को या उससे पहले किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला सोलन के सभी खंड विकास अधिकारी को उनके संबंधित खंडों में दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना का पालन सुनिश्चित किया जाए।