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Solan News: नगर निगम बद्दी में परिवार सर्वे के पंजीकरण व संशोधन की विशेष सुविधा
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31 मार्च तक कार्यालय में जाकर कराएं पंजीकरण या त्रुटियों का सुधार
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। नगर निगम बद्दी ने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए परिवार सर्वे के तहत पंजीकरण एवं संशोधन के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है। निगम के संयुक्त आयुक्त अंकुर ठाकुर ने बताया कि जिन व्यक्तियों का परिवार सर्वे में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे नगर निगम बद्दी कार्यालय में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोक मित्र केंद्र के माध्यम से किए गए सर्वे में किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता है, तो संबंधित व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक सुधार करवा सकता है। यह सुविधा 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। यदि परिवार सर्वे में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है जो वर्तमान में उक्त क्षेत्र में निवास नहीं करता, तो वह व्यक्ति कार्यालय में आकर नाम को अपने वास्तविक निवास स्थान पर स्थानांतरित करवा सकता है। अंकुर ठाकुर ने नागरिकों से कहा कि पंजीकरण एवं संशोधन के लिए आने वाले व्यक्तियों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड लाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा से पहले इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं।
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बद्दी (सोलन)। नगर निगम बद्दी ने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए परिवार सर्वे के तहत पंजीकरण एवं संशोधन के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है। निगम के संयुक्त आयुक्त अंकुर ठाकुर ने बताया कि जिन व्यक्तियों का परिवार सर्वे में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे नगर निगम बद्दी कार्यालय में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोक मित्र केंद्र के माध्यम से किए गए सर्वे में किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता है, तो संबंधित व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक सुधार करवा सकता है। यह सुविधा 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। यदि परिवार सर्वे में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है जो वर्तमान में उक्त क्षेत्र में निवास नहीं करता, तो वह व्यक्ति कार्यालय में आकर नाम को अपने वास्तविक निवास स्थान पर स्थानांतरित करवा सकता है। अंकुर ठाकुर ने नागरिकों से कहा कि पंजीकरण एवं संशोधन के लिए आने वाले व्यक्तियों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड लाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा से पहले इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं।