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Una News: पंचायत समिति गगरेट में आम के फलों की नीलामी कल
Tue, 07 Jul 2026 06:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 07 Jul 2026 06:57 AM IST
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गगरेट(ऊना)। पंचायत समिति गगरेट ने अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों के किनारे स्थित आम के वृक्षों पर लगे फलों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की है। पंचायत समिति गगरेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार जेटली द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह नीलामी आगामी आठ जुलाई को सुबह 11 बजे पंचायत समिति कक्ष गगरेट में आयोजित की जाएगी।
इच्छुक ठेकेदारों और बोलीदाताओं से निर्धारित समय पर पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया गया है। नीलामी के तहत लोअर भंजाल–चलेट तालाब, गगरेट–गुरदास दी हट्टी घनारी, घनारी–चलेट तालाब, गगरेट–कुठेड़ा जस्वालां, कुठेड़ा जस्वालां–गुगलैहड़, चलेट तालाब–गणु मंदवाड़ा, ढोलबाहा रोड–पिरथीपुर, भद्रकाली–नंगल जरियालां, मवा कहोलां–तालाब नंगल जरियालां तथा दौलतपुर–अभयपुर वाटर टैंक मार्गों के किनारे लगे आम के फलों की बोली लगाई जाएगी।
नीलामी शर्तों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को प्रक्रिया शुरू होने से पहले 5,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। यह राशि मौके पर ही जमा करनी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
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जिस बोलीदाता के पक्ष में नीलामी होगी, उसी दिन से फलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। साथ ही फल तोड़ते समय पेड़ की किसी भी शाखा या लकड़ी को काटने की अनुमति नहीं होगी।
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इच्छुक ठेकेदारों और बोलीदाताओं से निर्धारित समय पर पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया गया है। नीलामी के तहत लोअर भंजाल–चलेट तालाब, गगरेट–गुरदास दी हट्टी घनारी, घनारी–चलेट तालाब, गगरेट–कुठेड़ा जस्वालां, कुठेड़ा जस्वालां–गुगलैहड़, चलेट तालाब–गणु मंदवाड़ा, ढोलबाहा रोड–पिरथीपुर, भद्रकाली–नंगल जरियालां, मवा कहोलां–तालाब नंगल जरियालां तथा दौलतपुर–अभयपुर वाटर टैंक मार्गों के किनारे लगे आम के फलों की बोली लगाई जाएगी।
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नीलामी शर्तों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को प्रक्रिया शुरू होने से पहले 5,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। यह राशि मौके पर ही जमा करनी होगी अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
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जिस बोलीदाता के पक्ष में नीलामी होगी, उसी दिन से फलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। साथ ही फल तोड़ते समय पेड़ की किसी भी शाखा या लकड़ी को काटने की अनुमति नहीं होगी।