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Una News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष का कारावास
Tue, 14 Jul 2026 07:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 14 Jul 2026 07:59 AM IST
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अंब(ऊना)। अंब अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को एक साल की कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम कोर्ट नंबर 1) जतिंद्र सिंह की अदालत ने सुनाया गया है। मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार, पुत्र उधे राम, निवासी जोल सपड़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। इस मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, कुठेड़ा खैरला के निवासी मुनीष कुमार (पुत्र ओंकार सिंह) ने साल 2017 में आरोपी अनिल कुमार को दो महीने की अवधि के लिए दो लाख रुपये उधार दिए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद जब मुनीष कुमार ने अपनी रकम वापस मांगी तो अनिल कुमार ने उन्हें कांगड़ा बैंक की मुबारिकपुर शाखा का दो लाख रुपये का एक चेक दे दिया। जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को भुगतान के लिए अपने ओरिएंटल बैंक खाते में लगाया तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बैंक ने चेक को बाउंस कर दिया। इसके बाद मुनीष कुमार ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते अदालत में मामला दर्ज कराया गया। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता मुनीष कुमार का निधन हो गया था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बबिता देवी ने कानूनी लड़ाई को जारी रखा और मामले की पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी अनिल कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल के कारावास के साथ-साथ तीन लाख रुपये का जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं।
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