सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Divorce between husband and wife by mutual consent

Una News: आपसी सहमति से पति-पत्नी में हुआ तलाक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Dec 2025 01:50 AM IST
विज्ञापन
Divorce between husband and wife by mutual consent
विज्ञापन
अदालत
Trending Videos

अदालत ने सुनाया तलाक देने का फैसला
पति ने एक मुश्त दिया सात लाख गुजारा भत्ता

शादी के बाद बच्चे न होने पर नहीं बनती थी पति पत्नी में

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। पारिवारिक न्यायालय ऊना के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एक राजिंदर कुमार की अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के माध्यम से तलाक के लिए वर्तमान दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। नेहा रानी ग्राम धर्मशाला महंता उप-तहसील भरवाईं जिला ऊना और मंदीप सिंह का विवाह 22-10-2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह के बाद कोई संतान पैदा नहीं हुई। यह तर्क दिया जाता कि विवाह की तिथि से ही दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ का अभाव रहा और न तो याचिकाकर्ता नेहा और न ही सह-याचिकाकर्ता मंदीप सिंह ने पति-पत्नी के बीच नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक पारस्परिक संबंधों को समझने की कोशिश की। बाद में दोनों पक्षों के बीच गलतफहमियां चरम पर पहुंच गईं। जब एक ही छत के नीचे रहने का कोई रास्ता न मिलने पर दोनों पक्षों को अपनी सोच, जीवनशैली और पारिवारिक स्थिति के कारण अपूरणीय गलतफहमियों और मतभेदों के कारण अपनी-अपनी जीवन शैली चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले एक साल से भी अधिक समय से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच गलतफहमियां ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं, जहां दोनों पक्षों के बीच पुनर्मिलन की संभावना न केवल दूर है, बल्कि असंभव भी है। इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से तय किया है कि उनकी शादी को आपसी सहमति से तलाक के आदेश के माध्यम से भंग कर दिया जाए। याचिकाकर्ता नेहा पहली दिसंबर, 2023 से सह-याचिकाकर्ता मंदीप सिंह से अलग अपने पिता के घर में रह रही हैं। यह तर्क दिया गया है कि सह-याचिकाकर्ता/ मंदीप सिंह ने याचिकाकर्ता नेहा को 7,00,000 रुपये की एकमुश्त स्थायी राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। गुजारा भत्ता के लिए याचिकाकर्ता नेहा भी इसके लिए सहमत हो गई हैं और वह आगे उपरोक्त राशि के अलावा किसी और गुजारा भत्ता आदि का दावा नहीं करेगी। दोनों में पहली दिसंबर 2023 से पत्नी और पति के रूप में कोई संबंध नहीं रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आपसी सहमति से तलाक का आदेश का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed