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Una News: कटान के दौरान जड़ से नहीं उखाड़े जाएंगे खैर के पेड़

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:07 AM IST
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Khair trees will not be uprooted during felling.
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नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
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ज़मीन मालिकों से भी सहयोग की अपील : डीएफओ
संवाद न्यूज एजेंसी
बंगाणा (ऊना)। जिले में खैर के पेड़ की कटाई को लेकर वन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार खैर के पेड़ की कटाई के दौरान जमीन से पेड़ की जड़ें उखाड़ने की अनुमति नहीं होगी। वन विभाग के डीएफओ सुशील राणा ने बताया कि आने वाले दिनों में जो भी ठेकेदार भूमि मालिकों से खैर के पेड़ खरीदेंगे, उन पेड़ों की कटाई वन अधिनियम के तहत ही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने या पेड़ को जड़ से उखाड़ने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जमीन मालिकों से भी आग्रह किया है कि वे जिस ठेकेदार को खैर के पेड़ बेच रहे हैं, उन पेड़ों की कटाई केवल नियमों के अनुसार ही करवाएं। यदि कोई ठेकेदार कहे कि आपको अतिरिक्त पैसा दे रहा हूं, पेड़ को जड़ से उखाड़ दें तो कभी भी ऐसा न करें। इससे आपके फायदे के बजाय नुकसान होगा, क्योंकि जड़ से उखाड़े गए पेड़ दोबारा नहीं उग पाएंगे। वहीं, नियमों के तहत काटे गए पेड़ों से नया अंकुर जल्द तैयार हो जाता है और कुछ वर्षों में वही पेड़ पुनः बढ़ जाते हैं। डीएफओ सुशील राणा ने कहा कि खैर कटान के दौरान वन विभाग की टीम मौके पर जाकर जांच करती रहेगी और भूमि मालिकों को जागरूक किया जा रहा है। यदि कोई ठेकेदार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत सीधे वन विभाग को दें।
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