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Una News: सड़क हादसे के दोषी पंजाब के ट्रक चालक को दो वर्ष का कठोर कारावास
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अदालत
वर्ष 2011 में हादसे में गई थी पांच लोगों की जान, 25 हुए थे घायल
ट्रक में करीब 90 यात्रियों को पीछे की बॉडी में बैठाकर बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहा था चालक
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नंबर-II) ऊना शाकिब घई की अदालत ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर पांच लोगों की जान लेने के आरोपी ट्रक चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने परमजीत सिंह निवासी गांव जिंदोवाल, तहसील बगाना, जिला नवांशहर (पंजाब) को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2011 में पीर-निगाह के समीप हुए इस हादसे में करीब 25 लोग घायल भी हुए थे, जबकि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव कुमार चौधरी ने की। जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि सात अप्रैल 2011 को परमजीत सिंह ट्रक में करीब 90 यात्रियों को पीछे की बॉडी में बैठाकर बाबा बालकनाथ मंदिर की ओर जा रहा था। रात लगभग 10 बजे पीर-निगाह के समीप तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक सड़क से नीचे खाई में गिर गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए थे। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय आरोपी के पास मालवाहक वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
इस संबंध में थाना बंगाणा में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 279 आईपीसी के तहत दोषी को एक माह का कठोर कारावास, धारा 337 आईपीसी में तीन माह का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 आईपीसी में छह माह का कठोर कारावास व 1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 304-ए आईपीसी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 व 184 के उल्लंघन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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वर्ष 2011 में हादसे में गई थी पांच लोगों की जान, 25 हुए थे घायल
ट्रक में करीब 90 यात्रियों को पीछे की बॉडी में बैठाकर बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहा था चालक
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नंबर-II) ऊना शाकिब घई की अदालत ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर पांच लोगों की जान लेने के आरोपी ट्रक चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने परमजीत सिंह निवासी गांव जिंदोवाल, तहसील बगाना, जिला नवांशहर (पंजाब) को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2011 में पीर-निगाह के समीप हुए इस हादसे में करीब 25 लोग घायल भी हुए थे, जबकि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव कुमार चौधरी ने की। जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि सात अप्रैल 2011 को परमजीत सिंह ट्रक में करीब 90 यात्रियों को पीछे की बॉडी में बैठाकर बाबा बालकनाथ मंदिर की ओर जा रहा था। रात लगभग 10 बजे पीर-निगाह के समीप तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक सड़क से नीचे खाई में गिर गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए थे। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय आरोपी के पास मालवाहक वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
इस संबंध में थाना बंगाणा में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 279 आईपीसी के तहत दोषी को एक माह का कठोर कारावास, धारा 337 आईपीसी में तीन माह का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 आईपीसी में छह माह का कठोर कारावास व 1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 304-ए आईपीसी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 व 184 के उल्लंघन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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