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Una News: रायंसरी स्कूल बस हादसा, आरोपी चालक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 13 Mar 2026 06:47 AM IST
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Rayansari school bus accident: Accused driver sent to 14-day judicial custody
स्कूली वाहनों की जांच करते पुलिसकर्मी। स्रोत विभाग
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ऊना। जिला के गांव रायंसरी में बीते सोमवार को स्कूल बस हादसे में तीन साल की बच्ची की मौत मामले में आरोपी चालक बलराम सिंह निवासी घालूवाल तहसील हरोली को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया था। तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद वीरवार को उसे दोबारा पेश किया गया। मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी मानकों को दरकिनार करने के आरोप में बीएनएस की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज है।
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ध्यान रहे कि इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने स्कूली वाहनों पर सख्ती बढ़ाई है। यातायात पुलिस प्रतिदिन नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही।
वीरवार को 45 स्कूली वाहनों के चालान काटे गए और एक टेंपो ट्रैवलर वाहन को फिटनेस दस्तावेज न होने के चलते जब्त किया। खास बात यह रही कि जब्त किया वाहन भी माउंट कार्मल स्कूल में सेवाएं दे रहा था। इसके अलावा जिन वाहनों के चालान काटे गए उनमें से अधिकतर में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, क्षमता से अधिक बच्चे बिठाने जैसे मामले सामने आए हैं।
पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में पुलिस सभी पक्षों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। इसके साथ स्कूली वाहनों की जांच का अभियान भी जारी है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संस्थान नियमों के तहत रहकर गतिविधियां करें।
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