सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra ECs order to give Shiv Sena tag to Shinde faction is not retrospective Narvekars big statement

Maharashtra: 'शिंदे गुट को शिवसेना का नाम-निशान देने का EC का आदेश पूर्व प्रभावी नहीं', नार्वेकर का बड़ा बयान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 16 May 2023 11:04 PM IST
सार

विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में कहा कि भरत गोगावाले की शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति अवैध है। इस बात का कोई सत्यापन नहीं किया गया था कि उन्हें किसी राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया था या नहीं।'

विज्ञापन
Maharashtra ECs order to give Shiv Sena tag to Shinde faction is not retrospective Narvekars big statement
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम-निशान आवंटित के चुनाव आयोग के फैसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘शिवसेना’ का नाम और चुनाव चिह्न देने का निर्वाचन आयोग (ईसी) का फैसला पूर्व प्रभावी नहीं है। इसकी जगह यह भविष्य पर आधारित फैसला है। विधान भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नार्वेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला इस बात से शुरू होगा कि जुलाई 2022 में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था।

Trending Videos

विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला
विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में कहा कि भरत गोगावाले की शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति अवैध है। इस बात का कोई सत्यापन नहीं किया गया था कि उन्हें किसी राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया था या नहीं।'
 

विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य सचेतक पर कही यह बात
विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि गोगावाले को पार्टी का मुख्य सचेतक फिर नियुक्त किया जा सकता है यदि सर्वोच्च अदालत के निर्देश के मुताबिक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और राजनीतिक दल उन्हें फिर से नामित करता है। अदालत ने विधानसभाध्यक्ष को मुख्य सचेतक के रूप में फिर से नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया है।
 

क्या है मामला?
पिछले साल महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के कारण शिवसेना-केंद्रित टकराव पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने विश्वास मत का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। शिंदे इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जून 2022 में शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे शिवसेना दो फाड़ हो गई। शिंदे बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री बने।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed