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महाराष्ट्र: विधानसभा स्पीकर अगले सप्ताह अयोग्यता याचिकाओं पर करेंगे सुनवाई, राउत ने नार्वेकर पर साधा निशाना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 22 Sep 2023 05:20 PM IST
सार

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नारवेकर ने शुक्रवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी धड़ों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे।
 

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Maharashtra Updates: Speaker to hear Sena disqualification pleas early next week
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नारवेकर ने शुक्रवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी धड़ों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे।

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इस सप्ताह की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने नार्वेकर को निर्देश दिया था कि वह शिंदे और उनके शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए एक सप्ताह के भीतर समय सीमा बताएं, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार के गठन के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था।

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अगले सप्ताह होगी अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई
नार्वेकर ने तारीखों के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना पीटीआई-भाषा से कहा, 'अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई अगले सप्ताह की शुरुआत में होगी।' उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में गुरुवार को कहा था कि वह शिवसेना के कुछ विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी नहीं करेंगे लेकिन इसमें जल्दबाजी भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे न्याय नहीं मिल सकता है।'
 

कुल 34 याचाकाओं पर चल रही सुनवाई
पिछले हफ्ते नार्वेकर ने शिंदे और ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। कुल 34 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। दोनों गुटों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकीलों द्वारा किया जा रहा है। 
 

नार्वेकर ने नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
जुलाई में नार्वेकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा था। सीएम शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित 54 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) विधायक रुतुजा लाटके के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया गया, जो पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद चुनी गईं थीं।
 

अजित पवार गुट ने 10 विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका  
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक याचिका सौंपी है। इसमें पार्टी के संस्थापक शरद पवार से जुड़े 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। याचिका गुरुवार को अनिल भाईदास पाटिल ने दायर की थी। इस याचिका में जिन 10 विधायकों के नाम हैं, वे हैं - जयंत पाटिल, जीतेंद्र अव्हाड, राजेश टोपे, रोहित पवार, अनिल देशमुख, प्राजक्त तनपुरे, बालासाहेब पाटिल, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर और सुमन पाटिल।

बता दें इससे पहले शरद पवार गुट ने अजित पवार के साथ गठबंधन करने वाले 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर दी है।
 
सुनील प्रभु ने शिंदे और 15 के खिलाफ दायर की थी याचिका

अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के तौर पर सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे और 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। इस साल 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने शिंदे के विद्रोह के मद्देनजर शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का विकल्प चुना।

Maharashtra Updates: Speaker to hear Sena disqualification pleas early next week
संजय राउत - फोटो : सोशल मीडिया

संजय राउत ने नार्वेकर पर साधा निशाना
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने विधानसभा स्पीकर नार्वेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दल बदलने का इतना अनुभव है कि उनके दिमाग में यह विचार कभी नहीं आएगा कि पाला बदलने का काम गलत या असंवैधानिक है।

शिवसेना के बागी विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के बारे में नई दिल्ली में एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा, 'राहुल नार्वेकर को दल बदलने का इतना अनुभव है कि उनके दिमाग में यह विचार कभी नहीं आएगा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गलत या असंवैधानिक है।' 

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