{"_id":"64b1df7ab9ac44ee1f0e8803","slug":"sc-notice-to-maharashtra-assembly-speaker-on-disqualification-petition-against-16-mlas-including-cm-shinde-2023-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"SC: शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर से जवाब तलब, उद्धव गुट की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिया नोटिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
SC: शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर से जवाब तलब, उद्धव गुट की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sat, 15 Jul 2023 05:21 AM IST
सार
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
विज्ञापन
एकनाथ शिंदे
- फोटो : Social Media
विज्ञापन
विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के खिलाफ एक साल से अधिक समय से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर समय सीमा के भीतर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को नोटिस जारी किया। स्पीकर को निर्देश देने संबंधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह नोटिस दिया।
Trending Videos
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि अयोग्यता पर निर्णय लेने में स्पीकर की निष्क्रियता एक अनुचित कृत्य है, क्योंकि इससे अयोग्य ठहराए जाने योग्य विधायकों को विधानसभा में बने रहने और मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र सरकार में अन्य जिम्मेदार पदों पर बने रहने की अनुमति मिल गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अब तक नहीं दिया जवाब : 23 जून, 2022 को कुल 16 अयोग्यता याचिकाएं दायर की गईं थी। 25 जून, 2022 को उपाध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किए गए, जिसमें बागी विधायकों को 27 जून, 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून, 2022 को अपने आदेश में शिंदे और अन्य समान स्थिति वाले विधायकों को जुलाई, 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। हालांकि अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।