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SC: शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर से जवाब तलब, उद्धव गुट की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिया नोटिस

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 15 Jul 2023 05:21 AM IST
सार

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।  

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SC notice to Maharashtra Assembly Speaker on disqualification petition against 16 MLAs including CM Shinde
एकनाथ शिंदे - फोटो : Social Media
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विस्तार
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के खिलाफ एक साल से अधिक समय से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर समय सीमा के भीतर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को नोटिस जारी किया। स्पीकर को निर्देश देने संबंधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह नोटिस दिया।

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि अयोग्यता पर निर्णय लेने में स्पीकर की निष्क्रियता एक अनुचित कृत्य है, क्योंकि इससे अयोग्य ठहराए जाने योग्य विधायकों को विधानसभा में बने रहने और मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र सरकार में अन्य जिम्मेदार पदों पर बने रहने की अनुमति मिल गई है।
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अब तक नहीं दिया जवाब : 23 जून, 2022 को कुल 16 अयोग्यता याचिकाएं दायर की गईं थी। 25 जून, 2022 को उपाध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किए गए, जिसमें बागी विधायकों को 27 जून, 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून, 2022 को अपने आदेश में शिंदे और अन्य समान स्थिति वाले विधायकों को जुलाई, 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। हालांकि अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

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