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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली अर्जी पर विचार से 'सुप्रीम' इनकार, जानें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 22 Sep 2023 01:30 PM IST
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Supreme Court refuses to entertain plea seeking scientific survey in Mathura's Krishna Janambhoomi
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया
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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसमें पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से मना कर दिया था।

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हाईकोर्ट ने मथुरा के सिविल जज के उस फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई थी, जिसमें परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करने का निर्णय किया था कि यह मामला सुने जाने योग्य (मेंटेनेबिलिटी) है या नहीं। सिविल जज की अदालत में मस्जिद की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट के मुकदमे पर आपत्ति जताई थी।
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पीठ ने कही यह बात
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा है। इसको देखते हुए, हमें लगता है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता है, खासतर पर एक अंतरिम आदेश के खिलाफ।

एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां क्यों पहुंचे?
पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से कहा कि हाईकोर्ट मेंटेनेंस के मुद्दे और अन्य पहलुओं पर फैसला कर रहा है, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। पीठ ने भाटिया से पूछा, आप एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां क्यों पहुंचे हैं। भाटिया ने कहा कि जब मुकदमा हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था तो ट्रायल कोर्ट को उक्त आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। 

पीठ ने की यह टिप्प्णी
इस पर पीठ ने कहा कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और यह भी आग्रह नहीं किया जा सकता है कि ट्रांसफर के बाद सिर्फ हाईकोर्ट को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आदेश पारित किया था। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि सर्वेक्षण किया जाना है, तो वे अपने आदेश को स्थगित रखेंगे।

इस याचिका को कर दिया था खारिज
गौरतलब है कि 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मथुरा के सिविल जज को मस्जिद प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आवेदन के निपटारे से पहले कृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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