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Kathua News: दोनों पक्षों में समझौता होने पर मारपीट मामले में आरोपी बरी

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-आरोपी पर आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत दर्ज था केस
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने एक वर्ष पुराने मारपीट मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। आदेश के अनुसार, यह फैसला कोर्ट ने शिकायतकर्ता और आरोपी ने अदालत में संयुक्त रूप से समझौते का आवेदन देने के बाद सुनाया है। अदालत ने पाया कि आईपीसी की धारा 341, 323 और 325 के तहत दर्ज अपराध समझौता योग्य है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार, मामला वर्ष 2024 का है। शिकायतकर्ता चरण दास ने आरोप लगाया था कि आरोपी योगेश्वर शर्मा ने उसका गलत तरीके से रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कठुआ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा के 341, 323 और 325 के तहत मामला दर्ज किया और चालान को 26 दिसंबर 2024 को अदालत में प्रस्तुत किया। बीती 14 नवंबर को आरोपी और पीड़ित व्यक्ति ने संयुक्त रूप से आवेदन देकर कहा कि उन्होंने विवाद को अदालत के बाहर आपसी सहमति से सुलझा लिया है। इसके बाद शिकायतकर्ता और आरोपी ने अदालत में बयान दर्ज कर कहा कि वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि चूंकि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है इसलिए मामला समाप्त किया जाता है। आरोपी को आरोपों से बरी करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के निजी और जमानती बांड को भी समाप्त कर दिया।
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