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Kathua News: सैन्य वाहन से शिक्षक की मौत मामले में पीड़ित परिवार को 61.35 लाख मुआवजे का आदेश

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कठुआ। जिला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2021 में सैन्य वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत मामले में मृतक के परिवार वालों को 61 लाख 35 हजार 756 रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह भुगतान सेना के सब-गैरिसन इंजीनियर बसोहली कैंट (एमईएस) की ओर से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने साढ़े छह फीसदी की दर से वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया है।
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अदालत में दायर आवेदन के अनुसार सड़क हादसा 19 जनवरी 2021 की दोपहर लगभग तीन बजे बसोहली मोड़ लखनपुर में हुआ था। इसमें सेना के वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इसमें मोटरसाइकिल सवार रणदीप सिंह निवासी धनोड़ कठुआ गंभीर रूप से घायल हो गए था। वहीं, सेना के वाहन को राजेश कुमार चला रहा था। घायल को उपचार के लिए जीएमसी कठुआ में भर्ती करवाया गया था। जहां घायल की इलाज के दौरान अगले दिन रात में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्जकर कानूनी कार्रवाई की । मृतक की पत्नी, उसकी बेटी और मां द्वारा कोर्ट में आवेदन दायर कर मुआवजा राशि की मांग की गई। यह याचिका 15 मार्च 2021 को दायर की गई थी। अदालत ने साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा पुलिस चालान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना सेना के वाहन चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। चालक ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध आपराधिक मामला विचाराधीन है और उसने जांच पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। वहीं, मृतक आर्मी पब्लिक स्कूल के शिक्षक के पद पर कार्यरत था। न्यायाधिकरण ने माना कि एक स्थायी कर्मचारी था और उनकी मासिक सकल आय 59 हजार 543 रुपये तथा शुद्ध आय लगभग 54 हजार 910 रुपये थी। न्यायाधिकरण ने उनकी अनुमानित मासिक आय 59 हजार रुपये मानी। अदालत ने भविष्य की आय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 15 फीसदी अतिरिक्त जोड़ते हुए कुल मासिक आय 67,850 रुपये निर्धारित की। अदालत ने आश्रितों की आय हानि के लिए पीडित परिवार को 59 लाख 70 हजार 756 रुपये, जबकि अंतिम संस्कार खर्च के लिए 16 हजार 500 रुपये, संपत्ति हानि के लिए 16 हजार 500 और प्रत्येक आश्रित को 40 हजार की राशि कंसोर्टियम के रूप में पीड़ित परिवार को देने का आदेश सुनाया।
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