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Kathua News: 381 ग्राम गांजा बरामदगी में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
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कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट हीरानगर ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। यह अंतरिम जमानत कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके और सामान राशि के व्यक्तिगत बांड पर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को रोजाना पुलिस स्टेशन में हाजिर होने और पूर्व अनुमति के बिना कठुआ के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने पुलिस की ओर से मांगी गई 10 दिन की न्यायिक हिरासत और आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आदेश गत 10 अगस्त को सुनाया गया। कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, हीरानगर पुलिस ने आरोपी नरेश कुमार निवासी धारासीव, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़, वर्तमान में कूट्टा मोड़ में रह रहा है। आरोपी को पुलिस ने 7 अगस्त 2026 को 381 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के समय वह करीब तीन दिन से पुलिस हिरासत में है। आरोपी के वकील ने न्यायिक हिरासत की पुलिस अर्जी का विरोध करते हुए जमानत की मांग की। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत की मांग के लिए पर्याप्त आवश्यकता नहीं दिखाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि कथित बरामदगी एनडीपीएस एक्ट के तहत छोटी मात्रा की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए आरोपी को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी से बरामद मात्रा छोटी मात्रा की श्रेणी में आती है, जिसमें संबंधित अपराध में अधिकतम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
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मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्य बडयाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने पुलिस की ओर से मांगी गई 10 दिन की न्यायिक हिरासत और आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आदेश गत 10 अगस्त को सुनाया गया। कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, हीरानगर पुलिस ने आरोपी नरेश कुमार निवासी धारासीव, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़, वर्तमान में कूट्टा मोड़ में रह रहा है। आरोपी को पुलिस ने 7 अगस्त 2026 को 381 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के समय वह करीब तीन दिन से पुलिस हिरासत में है। आरोपी के वकील ने न्यायिक हिरासत की पुलिस अर्जी का विरोध करते हुए जमानत की मांग की। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत की मांग के लिए पर्याप्त आवश्यकता नहीं दिखाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि कथित बरामदगी एनडीपीएस एक्ट के तहत छोटी मात्रा की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए आरोपी को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी से बरामद मात्रा छोटी मात्रा की श्रेणी में आती है, जिसमें संबंधित अपराध में अधिकतम एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
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