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Rajouri News: दो दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
Updated Tue, 16 Jun 2026 02:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोेरी। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने सोमवार को राजोेरी शहर में विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आदत बनाने वाली दवाओं (हैबिट-फॉर्मिंग मेडिसिन्स) और अन्य नियंत्रित औषधियों की बिक्री एवं वितरण से संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की। दवा दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर यह सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित नियमों और लाइसेंस शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
जांच के दौरान खेओरा स्थित होपवेल मेडिकोज और गुज्जर मंडी स्थित स्टार मेडिकोज में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में अनिवार्य कंप्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली के माध्यम से बिक्री रिकॉर्ड का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा आदत बनाने वाली दवाओं की बिक्री में भी कथित अनियमितताएं पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके तहत दोनों मेडिकल स्टोरों के खुदरा दवा बिक्री लाइसेंसों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने कहा कि आदत बनाने वाली दवाओं और अन्य औषधीय उत्पादों की बिक्री एवं वितरण पूरी तरह नियामक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन दवा नियमों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपना रहा है।
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उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी मेडिकल प्रतिष्ठान यदि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करता है या नियंत्रित दवाओं की अनधिकृत बिक्री में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजोेरी। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने सोमवार को राजोेरी शहर में विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आदत बनाने वाली दवाओं (हैबिट-फॉर्मिंग मेडिसिन्स) और अन्य नियंत्रित औषधियों की बिक्री एवं वितरण से संबंधित अभिलेखों की गहन जांच की। दवा दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर यह सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित नियमों और लाइसेंस शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
जांच के दौरान खेओरा स्थित होपवेल मेडिकोज और गुज्जर मंडी स्थित स्टार मेडिकोज में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में अनिवार्य कंप्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली के माध्यम से बिक्री रिकॉर्ड का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा आदत बनाने वाली दवाओं की बिक्री में भी कथित अनियमितताएं पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की। इसके तहत दोनों मेडिकल स्टोरों के खुदरा दवा बिक्री लाइसेंसों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
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उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने कहा कि आदत बनाने वाली दवाओं और अन्य औषधीय उत्पादों की बिक्री एवं वितरण पूरी तरह नियामक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन दवा नियमों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपना रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी मेडिकल प्रतिष्ठान यदि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करता है या नियंत्रित दवाओं की अनधिकृत बिक्री में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।