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शोपियां में बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश: पांच एचडीएफसी अधिकारियों की जमानत खारिज, जांच जारी
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: Nikita Gupta
Updated Fri, 06 Mar 2026 01:25 PM IST
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सार
शोपियां कोर्ट ने बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी अब श्रीनगर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और जांच जारी है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
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विस्तार
जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले की अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) के प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन आरोपियों की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया। आरोपी शोपियां शाखा से जुड़े इस धोखाधड़ी मामले में जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए थे।
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आरोपियों के नाम अदील अयूब गनाई, इरफान मजीद जरगर, मुबाशिर हुसैन शेख, जैद मंजूर और जावेद अहमद भट। फिलहाल ये सभी आरोपी श्रीनगर के सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशानुसार पूरी की जाएगी।