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Srinagar News: सीजेएम शोपियां ने आठ करोड़ के घोटाले में जमानत की खारिज

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Srinagar, CJM Shopian, Cancel Bail Petition, Scam of 8 Crore
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संवाद न्यूज एजेंसी
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शोपियां। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शोपियां की अदालत ने आठ करोड़ रुपये के एचडीएफसी स्कैम केस में कथित तौर पर शामिल आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे जारी जांच में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। आरोपी अभी केंद्रीय जेल श्रीनगर में बंद हैं।
कानूनी सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच अपनी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जरिए आने वाले दिनों में इस केस में चार्जशीट फाइल कर सकती है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि चार्जशीट फाइल होने से आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। सूत्रों ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बरामद रकम को देने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। प्रभावित ग्राहकों ने एचडीएफसी बैंक या फंड के ट्रस्टी के तौर पर काम करने वाले किसी भी बैंक में जमा अपनी मेहनत की कमाई को तुरंत वापस करने की मांग की है।
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कानूनी जानकारों ने बताया है कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों के तहत एक कंपनी को अपने कर्मचारियों की ओर से किए गए आधिकारिक कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लोगों को उम्मीद है कि बैंक जल्द से जल्द गलत तरीके से इस्तेमाल की गई रकम को ब्याज के साथ वापस कर देगा।
यह मामला करीब आठ करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड से जुड़ा है जिससे जमाकर्ताओं में काफी चिंता है। इस बीच क्राइम ब्रांच अपनी जांच जारी रखे हुए है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। संवाद
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