{"_id":"6a305dcd525d2ae7720fc417","slug":"jammu-kashmir-news-srinagar-news-c-264-1-sr11006-112321-2026-06-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Srinagar News: शोपियां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे के पैसे से खरीदी गई संपत्ति कुर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Srinagar News: शोपियां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे के पैसे से खरीदी गई संपत्ति कुर्क
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
शोपियां। नशे के कारोबार के खिलाफ जारी अभियान के तहत शोपियां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
पुलिस के अनुसार मेलहुरा जैनापोरा निवासी फारूक अहमद कोका की करीब 11.61 लाख रुपये मूल्य की 13 मरला भूमि को कुर्क किया गया है। जांच में यह संपत्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी पाई गई। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन जैनापोरा में दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई है।
संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पुलिस की विधिवत गठित टीम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की गई। इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो सके और कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
विज्ञापन
शोपियां पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को कानून के तहत जब्त किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार मेलहुरा जैनापोरा निवासी फारूक अहमद कोका की करीब 11.61 लाख रुपये मूल्य की 13 मरला भूमि को कुर्क किया गया है। जांच में यह संपत्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदी पाई गई। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन जैनापोरा में दर्ज एफआईआर के संबंध में की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया पुलिस की विधिवत गठित टीम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की गई। इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो सके और कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
शोपियां पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को कानून के तहत जब्त किया जाएगा।