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Srinagar News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की कैद और जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। पट्टन की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 5,39,600 रुपये देने का आदेश भी दिया।
पट्टन के सब-जज की अदालत ने जिसकी अध्यक्षता अंजीत सिंह कर रहे थे, निहालपोरा के रहने वाले मोहम्मद असलम भट की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कृपालपोरा, सिंहपोरा के रहने वाले आरोपी मोहम्मद अब्बास वाजा को 3,80,000 रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में दोषी पाया।
केस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत 4 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दिए गए चेक बाउंस हो गए थे, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई और उसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 5,39,600 रुपये देने का आदेश दिया।
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बारामुला। पट्टन की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 5,39,600 रुपये देने का आदेश भी दिया।
पट्टन के सब-जज की अदालत ने जिसकी अध्यक्षता अंजीत सिंह कर रहे थे, निहालपोरा के रहने वाले मोहम्मद असलम भट की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कृपालपोरा, सिंहपोरा के रहने वाले आरोपी मोहम्मद अब्बास वाजा को 3,80,000 रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में दोषी पाया।
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केस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत 4 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को दिए गए चेक बाउंस हो गए थे, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई और उसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 5,39,600 रुपये देने का आदेश दिया।
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