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Srinagar News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, चार्जशीट दायर
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- कोविड के दौरान नौकरी खोने वाले युवक को धोखाधड़ी का शिकार बनाने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग श्रीनगर ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोपी इस समय श्रीनगर जेल में बंद है।
विंग के प्रवक्ता ने बताया कि आईपीसी की धारा 420 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर में फरहत अब्बास मलिक (निवासी टेंडाला डोडा) के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर के समक्ष चार्जशीट दायर की गई है।
यह मामला तब सामने आया जब एक ऐसे युवक से शिकायत मिली जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश में नौकरी की तलाश कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान वह फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट नामक एक ऑफिस के संपर्क में आया जिसे कथित तौर पर आरोपी ही चलाता था। आरोपी ने विदेश में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया। इसी बहाने शिकायतकर्ता को बड़ी रकम देने और अपने मूल दस्तावेज जमा करने के लिए राजी कर लिया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह साबित हो गया कि आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के झूठे वादे कर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। उसने न तो नौकरी का इंतजाम किया और न ही पैसे लौटाए। आरोपी ने गलत तरीके से आर्थिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर शिकायतकर्ता को गुमराह किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के वादे पर शिकायतकर्ता से पैसे लेने की बात स्वीकार की लेकिन वह वादा पूरा करने में नाकाम रहा। उसने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता का मूल पासपोर्ट जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है खो गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सबूत मिटाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और वह इस समय केंद्रीय जेल श्रीनगर में बंद है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग श्रीनगर ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोपी इस समय श्रीनगर जेल में बंद है।
विंग के प्रवक्ता ने बताया कि आईपीसी की धारा 420 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर में फरहत अब्बास मलिक (निवासी टेंडाला डोडा) के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर के समक्ष चार्जशीट दायर की गई है।
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यह मामला तब सामने आया जब एक ऐसे युवक से शिकायत मिली जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश में नौकरी की तलाश कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान वह फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट नामक एक ऑफिस के संपर्क में आया जिसे कथित तौर पर आरोपी ही चलाता था। आरोपी ने विदेश में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया। इसी बहाने शिकायतकर्ता को बड़ी रकम देने और अपने मूल दस्तावेज जमा करने के लिए राजी कर लिया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह साबित हो गया कि आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के झूठे वादे कर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। उसने न तो नौकरी का इंतजाम किया और न ही पैसे लौटाए। आरोपी ने गलत तरीके से आर्थिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर शिकायतकर्ता को गुमराह किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के वादे पर शिकायतकर्ता से पैसे लेने की बात स्वीकार की लेकिन वह वादा पूरा करने में नाकाम रहा। उसने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता का मूल पासपोर्ट जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है खो गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि सबूत मिटाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और वह इस समय केंद्रीय जेल श्रीनगर में बंद है।