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Udhampur News: चोरी व घर में जबरन घुसने के मामले में दो को सशर्त जमानत
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उधमपुर। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी व घर में जबरन घुसने के मामले में दोनों आरोपियों को सशर्त 16 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी है। याचिका में कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं इसलिए रिहा किया जाए। अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जमानत का विरोध किया जिसमें अपराध की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव का हवाला दिया गया। तर्क दिया कि आवेदकों के पास चोरी की वस्तुएं होने के कारण यदि उन्हें रिहा किया जाता है तो वे सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या सहयोग करने से इंकार कर सकते हैं।
अदालत ने दलीलों और आपत्तियों पर विचार किया और पाया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और आंशिक बरामदगी हो चुकी है। सबूतों की अनुपस्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत 16 अप्रैल तक मंजूर की गई। आरोपियों को 40 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी बशर्ते वे किसी अन्य मामले में हिरासत में न हों।
अदालत ने कहा कि आरोपियों को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश छोड़ने की मनाही है। यदि पुलिस द्वारा अभियुक्तों से बरामदगी की जाती है तो उन्हें हिरासत में माना जाएगा। बता दें कि तीन अप्रैल को दर्ज एफआईआर के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
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अदालत ने दलीलों और आपत्तियों पर विचार किया और पाया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और आंशिक बरामदगी हो चुकी है। सबूतों की अनुपस्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत 16 अप्रैल तक मंजूर की गई। आरोपियों को 40 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी बशर्ते वे किसी अन्य मामले में हिरासत में न हों।
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अदालत ने कहा कि आरोपियों को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश छोड़ने की मनाही है। यदि पुलिस द्वारा अभियुक्तों से बरामदगी की जाती है तो उन्हें हिरासत में माना जाएगा। बता दें कि तीन अप्रैल को दर्ज एफआईआर के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।