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Udhampur News: कम हेरोइन बरामदगी व पहली बार अपराध के कारण मिली जमानत
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उधमपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट) की अदालत ने हेरोइन बरामदगी मामले में बनिहाल के आरोपी को जमानत दी है। कोर्ट ने यह फैसला बरामद नशे की मात्रा और आरोपी के पहली बार अपराध में शामिल होने के आधार पर सुनाया है।
12 मार्च को रौन दोमेल की टीम बाजार के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान बिलाल हुसैन को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी लेने पर 12.32 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद उधमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत ने जमानत देते हुए मुख्य बिंदुओं पर विचार किया। कहा कि पांच ग्राम तक हेरोइन को छोटी मात्रा और 250 ग्राम से अधिक को व्यावसायिक मात्रा माना जाता है। बरामदगी 12.32 ग्राम है जो इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्त शर्तें लागू नहीं होती हैं। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जाना है। 18 अप्रैल को एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। आरोपी 12 मार्च से हिरासत में था।
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12 मार्च को रौन दोमेल की टीम बाजार के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान बिलाल हुसैन को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी लेने पर 12.32 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद उधमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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अदालत ने जमानत देते हुए मुख्य बिंदुओं पर विचार किया। कहा कि पांच ग्राम तक हेरोइन को छोटी मात्रा और 250 ग्राम से अधिक को व्यावसायिक मात्रा माना जाता है। बरामदगी 12.32 ग्राम है जो इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्त शर्तें लागू नहीं होती हैं। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जाना है। 18 अप्रैल को एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। आरोपी 12 मार्च से हिरासत में था।
