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Udhampur News: किश्तवाड़ में नगर परिषद ने अवैध कार वॉशिंग सेंटर किया सील
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किश्तवाड़। नगर परिषद किश्तवाड़ ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और कार वॉशिंग सेंटर को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उपायुक्त किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा के निर्देशों तथा नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिर्जा मुमताज इकबाल की निगरानी में की गई।
नगर परिषद की प्रवर्तन टीम ने वार्ड नंबर 12 स्थित बस स्टैंड के निकट संचालित एक कार वॉशिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह प्रतिष्ठान आसिफ इकबाल बागवान निवासी न्यू बस स्टैंड, वार्ड नंबर 12 द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि यह कार वॉशिंग यूनिट बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और बिजली, जलापूर्ति तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे संबंधित विभागों की आवश्यक अनुमति के संचालित हो रही थी।
नगर परिषद के अनुसार हाल के सप्ताहों में यह तीसरा कार वॉशिंग या सर्विस स्टेशन है जिसे नियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया है। इससे पहले वार्ड नंबर 12 फैसलाबाद स्थित शहान सर्विस स्टेशन और वार्ड नंबर 10 ओम मेहता रोड स्थित व्हीलजिन सर्विस स्टेशन को भी सील किया जा चुका है।
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नगर परिषद किश्तवाड़ ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। परिषद ने चेतावनी दी है कि सील तोड़ने या सील किए गए प्रतिष्ठान को दोबारा खोलने की किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।
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नगर परिषद की प्रवर्तन टीम ने वार्ड नंबर 12 स्थित बस स्टैंड के निकट संचालित एक कार वॉशिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह प्रतिष्ठान आसिफ इकबाल बागवान निवासी न्यू बस स्टैंड, वार्ड नंबर 12 द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि यह कार वॉशिंग यूनिट बिना वैध ट्रेड लाइसेंस और बिजली, जलापूर्ति तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे संबंधित विभागों की आवश्यक अनुमति के संचालित हो रही थी।
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नगर परिषद के अनुसार हाल के सप्ताहों में यह तीसरा कार वॉशिंग या सर्विस स्टेशन है जिसे नियमों के उल्लंघन के कारण सील किया गया है। इससे पहले वार्ड नंबर 12 फैसलाबाद स्थित शहान सर्विस स्टेशन और वार्ड नंबर 10 ओम मेहता रोड स्थित व्हीलजिन सर्विस स्टेशन को भी सील किया जा चुका है।
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नगर परिषद किश्तवाड़ ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। परिषद ने चेतावनी दी है कि सील तोड़ने या सील किए गए प्रतिष्ठान को दोबारा खोलने की किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।