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Udhampur News: फरार आतंकी कासिम के खिलाफ उद्घोषणा निष्पादित, 21 तक हाजिर न होने पर कुर्क होगी संपत्ति
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सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों में रहा है शामिल
कटरा और नरवाल विस्फोटों समेत कई मामलों में है वांछित
संवाद न्यूज एजेंसी
रियासी। आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, पुलिस ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत वांछित आतंकवादी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान पुत्र मोहम्मद शफी निवासी अंगराला माहौर के खिलाफ उद्घोषणा निष्पादित की। 21 अगस्त को उसे कोर्ट में हाजिर होने की सूचना दी गई है। हाजिर न होने पर कुर्की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत नामित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। माहौर पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 115/2022 से संबंधित है, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 17, 18, 20, 38 और 39 के तहत दर्ज की गई है। आरोपी सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला वांछित सरगना है, जो 2022-23 के कटरा और नरवाल विस्फोटों सहित कई यूएपीए मामलों में शामिल है। माना जाता है कि वह अवैध रूप से पाकिस्तान में घुस गया था।
माहौर के एसडीपीओ पारुल भारद्वाज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने अंगराला गांव के स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आरोपी के आवास का दौरा किया और कानून के अनुसार न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया तथा उसके परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों को न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया। बीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी घोषणा के अनुसार, आरोपी को 21 अगस्त 2026 को या उससे पहले नामित न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर, कानून के अनुसार, बीएनएसएस की धारा 85 के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों और फरार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। आम जनता से अपील की गई है कि वे आरोपियों के ठिकाने के बारे में किसी भी विश्वसनीय जानकारी को निकटतम पुलिस स्टेशन में साझा करके पुलिस के साथ सहयोग करें।
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कटरा और नरवाल विस्फोटों समेत कई मामलों में है वांछित
संवाद न्यूज एजेंसी
रियासी। आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए, पुलिस ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत वांछित आतंकवादी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान पुत्र मोहम्मद शफी निवासी अंगराला माहौर के खिलाफ उद्घोषणा निष्पादित की। 21 अगस्त को उसे कोर्ट में हाजिर होने की सूचना दी गई है। हाजिर न होने पर कुर्की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत नामित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। माहौर पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 115/2022 से संबंधित है, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 17, 18, 20, 38 और 39 के तहत दर्ज की गई है। आरोपी सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला वांछित सरगना है, जो 2022-23 के कटरा और नरवाल विस्फोटों सहित कई यूएपीए मामलों में शामिल है। माना जाता है कि वह अवैध रूप से पाकिस्तान में घुस गया था।
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माहौर के एसडीपीओ पारुल भारद्वाज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने अंगराला गांव के स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आरोपी के आवास का दौरा किया और कानून के अनुसार न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया तथा उसके परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों को न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया। बीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी घोषणा के अनुसार, आरोपी को 21 अगस्त 2026 को या उससे पहले नामित न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर, कानून के अनुसार, बीएनएसएस की धारा 85 के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों और फरार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। आम जनता से अपील की गई है कि वे आरोपियों के ठिकाने के बारे में किसी भी विश्वसनीय जानकारी को निकटतम पुलिस स्टेशन में साझा करके पुलिस के साथ सहयोग करें।
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