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Jammu News: कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में राहत राशि पर सरकार ने जारी किया संयुक्त आदेश
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- पहले से तय सभी सहायता को एक आदेश में समेटा, विभागों में अब भ्रम नहीं रहेगा
- मौत, घायल होने और संपत्ति नुकसान के लिए सभी प्रावधान एक ही आदेश में शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सामान्य प्रशासन विभाग ने कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में दी जाने वाली राहत राशि के पूर्व के अलग-अलग आदेशों को एक जगह समेटकर नया संयुक्त आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि अब सभी विभाग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत राशि देंगे और किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सुविधा और स्पष्टता के लिए एक साथ जारी किया गया है। सभी प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे।
संयुक्त आदेश में मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, एसपीओ, पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सेना, सामान्य नागरिक, सीमा क्षेत्र के लोग, सरेंडर किए गए पूर्व उग्रवादी और सूचना देने वाले पूर्व उग्रवादी, सभी वर्गों के लिए राहत राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट के निधन पर दो लाख रुपये और पुलिस कर्मी व एसपीओ के निधन पर पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पूर्व सैनिक की मृत्यु के लिए दो लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता के लिए 75 हजार रुपये का प्रावधान है। आंशिक दिव्यांगता पर 10 हजार रुपये दिए जायेंगे।
अर्धसैनिक बल में गैर प्रदेश के निवासी जवान की मौत पर पांच लाख रुपये तथा जम्मू-कश्मीर के निवासी जवान की मौत पर, चाहे प्रदेश के भीतर हो या बाहर, 25 लाख रुपये की सहायता तय है। सेना के लिए भी यही प्रावधान लागू होंगे। पुलिस के अलावा सरकारी कर्मचारियों की मौत पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे। गंभीर चोट पर पांच हजार, 24 घंटे से कम भर्ती रहने पर एक हजार और मामूली चोट या प्राथमिक उपचार होने पर 500 रुपये की सहायता मिलेगी।
सामान्य नागरिकों की मौत, सीमा क्षेत्र में मौत, सरेंडर किए गए पूर्व उग्रवादियों और सूचना देने वाले पूर्व उग्रवादियों की मौत पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। स्थायी दिव्यांगता पर 75 हजार और चोट की प्रकृति के अनुसार पांच हजार, एक हजार और 500 रुपये दिए जाएंगे। अचल संपत्ति को नुकसान होने पर वास्तविक नुकसान का 50 प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो कम हो, दिए जाएंगे। विशेष प्रावधान के तहत 10 लाख रुपये तक की अधिकतम सहायता तय है, जिसमें सात लाख रुपये अचल और तीन लाख रुपये चल संपत्ति के लिए हैं। सीमा क्षेत्र में गोलाबारी से हुए नुकसान पर भी यही प्रावधान लागू है।
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- मौत, घायल होने और संपत्ति नुकसान के लिए सभी प्रावधान एक ही आदेश में शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सामान्य प्रशासन विभाग ने कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में दी जाने वाली राहत राशि के पूर्व के अलग-अलग आदेशों को एक जगह समेटकर नया संयुक्त आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि अब सभी विभाग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत राशि देंगे और किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सुविधा और स्पष्टता के लिए एक साथ जारी किया गया है। सभी प्रावधान पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे।
संयुक्त आदेश में मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, एसपीओ, पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सेना, सामान्य नागरिक, सीमा क्षेत्र के लोग, सरेंडर किए गए पूर्व उग्रवादी और सूचना देने वाले पूर्व उग्रवादी, सभी वर्गों के लिए राहत राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। आदेश के अनुसार मजिस्ट्रेट के निधन पर दो लाख रुपये और पुलिस कर्मी व एसपीओ के निधन पर पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पूर्व सैनिक की मृत्यु के लिए दो लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता के लिए 75 हजार रुपये का प्रावधान है। आंशिक दिव्यांगता पर 10 हजार रुपये दिए जायेंगे।
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अर्धसैनिक बल में गैर प्रदेश के निवासी जवान की मौत पर पांच लाख रुपये तथा जम्मू-कश्मीर के निवासी जवान की मौत पर, चाहे प्रदेश के भीतर हो या बाहर, 25 लाख रुपये की सहायता तय है। सेना के लिए भी यही प्रावधान लागू होंगे। पुलिस के अलावा सरकारी कर्मचारियों की मौत पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे। गंभीर चोट पर पांच हजार, 24 घंटे से कम भर्ती रहने पर एक हजार और मामूली चोट या प्राथमिक उपचार होने पर 500 रुपये की सहायता मिलेगी।
सामान्य नागरिकों की मौत, सीमा क्षेत्र में मौत, सरेंडर किए गए पूर्व उग्रवादियों और सूचना देने वाले पूर्व उग्रवादियों की मौत पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। स्थायी दिव्यांगता पर 75 हजार और चोट की प्रकृति के अनुसार पांच हजार, एक हजार और 500 रुपये दिए जाएंगे। अचल संपत्ति को नुकसान होने पर वास्तविक नुकसान का 50 प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो कम हो, दिए जाएंगे। विशेष प्रावधान के तहत 10 लाख रुपये तक की अधिकतम सहायता तय है, जिसमें सात लाख रुपये अचल और तीन लाख रुपये चल संपत्ति के लिए हैं। सीमा क्षेत्र में गोलाबारी से हुए नुकसान पर भी यही प्रावधान लागू है।