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Jammu News: दस मुंसिफों को पदोन्नति का तोहफा बने सिविल जज सीनियर डिवीजन
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- उच्च न्यायालय ने जारी किया आदेश, पदोन्नति अस्थायी आधार पर दी गई
- सीनियोरिटी, सतर्कता रिपोर्ट और प्रदर्शन के आधार पर लिया गया फैसला
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रशासन में एक अहम कदम उठाते हुए 10 मुंसिफों को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया है। यह पदोन्नति फिलहाल अस्थायी आधार पर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इस पदोन्नति से नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं बनता।
पदोन्नति पाने वालों में मलीका शर्मा, अनंता रैना, शबीर अहमद मलिक, अल्ताफ अहमद मीर, मीरा बंगोत्रा, अस्मा चौधरी, उर्वशी रैना, अंजीत सिंह, सुहासनी वशिष्ठा और तरुण महाजन शामिल हैं। यह फैसला न्यायिक सेवा नियम 2025 के नियम सात के तहत वरिष्ठता, सतर्कता रिपोर्ट और अधिकारियों के समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल सभी पदोन्नत अधिकारी अपनी मौजूदा तैनाती पर ही काम करेंगे। पर्याप्त पद उपलब्ध न होने पर उन्हें मूल पद पर भी वापस भेजा जा सकता है। जेएनएफ

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रशासन में एक अहम कदम उठाते हुए 10 मुंसिफों को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नत किया है। यह पदोन्नति फिलहाल अस्थायी आधार पर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि इस पदोन्नति से नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं बनता।
पदोन्नति पाने वालों में मलीका शर्मा, अनंता रैना, शबीर अहमद मलिक, अल्ताफ अहमद मीर, मीरा बंगोत्रा, अस्मा चौधरी, उर्वशी रैना, अंजीत सिंह, सुहासनी वशिष्ठा और तरुण महाजन शामिल हैं। यह फैसला न्यायिक सेवा नियम 2025 के नियम सात के तहत वरिष्ठता, सतर्कता रिपोर्ट और अधिकारियों के समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फिलहाल सभी पदोन्नत अधिकारी अपनी मौजूदा तैनाती पर ही काम करेंगे। पर्याप्त पद उपलब्ध न होने पर उन्हें मूल पद पर भी वापस भेजा जा सकता है। जेएनएफ
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