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Jammu News: भड़काऊ, झूठी या नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर होगी कड़ी कार्रवाई
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राजोरी में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती, डीसी ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोेरी। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर लगाम लगाने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के के लिए अहम आदेश जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ, झूठी या नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी अभिषेक शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल भ्रामक, भड़काऊ और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इससे शांति व्यवस्था और जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं बल्कि इससे जनजीवन और संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ये हैं प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट - चाहे वह टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, मीम या ग्राफिक्स हो - पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा जो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर नफरत, द्वेष या वैमनस्य को बढ़ावा देता हो। प्रशासन ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। डीसी ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल और पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके।
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नागरिकों से अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से बचें और जिले में शांति, भाईचारा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोेरी। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर लगाम लगाने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के के लिए अहम आदेश जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ, झूठी या नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी अभिषेक शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल भ्रामक, भड़काऊ और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इससे शांति व्यवस्था और जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं बल्कि इससे जनजीवन और संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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ये हैं प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी कंटेंट - चाहे वह टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, मीम या ग्राफिक्स हो - पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा जो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर नफरत, द्वेष या वैमनस्य को बढ़ावा देता हो। प्रशासन ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। डीसी ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल और पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके।
नागरिकों से अपील
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से बचें और जिले में शांति, भाईचारा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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