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Jammu News: मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार में एनसीबी को आगे की जांच की अनुमति
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सांबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनसीबी की ओर से दायर आवेदन को मंजूर करते हुए मामले में आगे की जांच जारी रखने और पूरक शिकायत दाखिल करने की अनुमति दे दी है। मामला एनसीबी बनाम कुलदीप दीक्षित व अन्य से संबंधित है।
एनसीबी ने मोबाइल फोरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। जांच एजेंसी के अनुसार जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलने वाला डिजिटल डेटा आरोपियों के बीच कथित साजिश, संचार, वित्तीय संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को स्थापित करने में अहम हो सकता है। अदालत ने माना कि फोरेंसिक रिपोर्ट मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
आदेश के अनुसार आरोपी कुलदीप दीक्षित को इस मामले में 2 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था और आदेश के समय वह न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आरोपी से मध्यवर्ती मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई थी, जबकि संबंधित मुख्य अपराध में वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी शामिल है।
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अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में जांच पूरी कर चालान पेश करने के लिए 180 दिन की अवधि का प्रावधान है। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आगे की जांच की अनुमति प्रदान कर एनसीबी की अर्जी स्वीकार कर ली। पूरक शिकायत दाखिल होने पर आदेश उसका हिस्सा होगा।
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एनसीबी ने मोबाइल फोरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। जांच एजेंसी के अनुसार जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलने वाला डिजिटल डेटा आरोपियों के बीच कथित साजिश, संचार, वित्तीय संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को स्थापित करने में अहम हो सकता है। अदालत ने माना कि फोरेंसिक रिपोर्ट मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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आदेश के अनुसार आरोपी कुलदीप दीक्षित को इस मामले में 2 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था और आदेश के समय वह न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आरोपी से मध्यवर्ती मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई थी, जबकि संबंधित मुख्य अपराध में वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी शामिल है।
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अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में जांच पूरी कर चालान पेश करने के लिए 180 दिन की अवधि का प्रावधान है। इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आगे की जांच की अनुमति प्रदान कर एनसीबी की अर्जी स्वीकार कर ली। पूरक शिकायत दाखिल होने पर आदेश उसका हिस्सा होगा।