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Jharkhand: आठ साल बाद बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड का फैसला, पूर्व BJP विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपी बरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 27 Aug 2025 08:05 PM IST
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सार

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 5 गवाहों को अदालत के सामने रखा। इस केस में चार चश्मदीद गवाह भी शामिल थे। लेकिन अदालत ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं, जिसके बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

Jharkhand: Verdict in the famous Neeraj Singh murder case after eight years News in hindi
कोर्ट के बाहर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड के धनबाद में बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के जज दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने इस केस में पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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यह मामला 21 मार्च 2017 का है, जब धनबाद के सरायढेला स्थित स्टील गेट के पास अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था।

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पढे़ं: नीरज सिंह हत्याकांड पर आज आएगा फैसला, धनबाद कोर्ट में कड़ी सुरक्षा; पुलिस बल तैनात

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 5 गवाहों को अदालत के सामने रखा। इस केस में चार चश्मदीद गवाह भी शामिल थे। लेकिन अदालत ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं, जिसके बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हाल ही में 8 अगस्त को पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत मिली थी। वहीं, तीन आरोपी अब भी जेल में बंद हैं।

फैसले को लेकर अदालत परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। आशंका थी कि फैसले के दौरान बड़ी संख्या में लोग कोर्ट परिसर के बाहर जुट सकते हैं, इसी वजह से मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

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