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आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त, तबादला आदेश न मानने का आरोप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 16 Jul 2020 01:59 PM IST
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ayush department dismissed a ayurveda medical officer
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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आयुष विभाग ने एक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। उन पर तबादला आदेश न मानने का आरोप है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन ने भी बर्खास्तगी के लिए अनुमोदन दिया है। आयुष विभाग के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता का 15 मई 2013 को राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय इसौली सुल्तानपुर तबादला किया गया था।

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31 मई 2013 को उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं माना। इस मामले में डॉ. गुप्ता कोर्ट भी गए थे, जहां से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। इस बीच निदेशक आयुर्वेद पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रो. सुरेश चंद्रा को इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
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पूरे मामले की जांच और 23 जनवरी 2020 को दिए गए जवाब के बाद डॉ. गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया। निदेशक आयुर्वेद डॉ. एसएन सिंह के अनुसार 8 जुलाई को आयुष विभाग ने बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए थे। उधर, डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें कार्य नहीं करने दिया गया। उन्होंने 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी मांगी थी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ साजिश की गई है। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वह बर्खास्तगी के आदेश को न्यायालय में चुनौती देंगे।   

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