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ग्रीन कारीडोर निर्माण मामला: हाईकोर्ट ने ला मार्टिनियर कालेज की जमीन पर कारवाई पर 13 तक लगाई रोक, जानें वजह
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Tue, 10 Mar 2026 06:14 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्रीन कॉरिडोर निर्माण मामले में ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर 13 मार्च तक एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पैमाइश न होने पर जिलाधिकारी से जवाब मांगा और तीन दिन में जमीन का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
हाईकोर्ट।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्रीन कारीडोर निर्माण मामले में राजधानी के ला मार्टिनियर कालेज की जमीन पर एल डी ए को 13 मार्च तक कोई कारवाई करने पर रोक लगा दी है। मामला ला मार्टिनियर कालेज की जमीन को बिना उचित प्रक्रिया के अधिग्रहण करने के प्रयास के आरोपों से संबंधित है।
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कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी लखनऊ को मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जो अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने डी एम से कालेज की जमीन को लेकर प्रक्रिया न अपनाने के संबंध में सख्त सवाल किए।
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राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कालेज में पड़ने वाली जमीन के चिन्हीकरण(डीमार्केशन) का जारी तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इसके बाद, इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात कही।
उधर एल डी ए के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा भी पेश हुए। कोर्ट ने उनसे भी कई सवाल पूछे। याची कालेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जय दीप नारायण माथुर ने कालेज की जमीन पर राज्य सरकार और एल डी ए की कारवाई पर सख्त आपत्ति उठाई। कोर्ट ने पूर्व में जमीन की पैमाइश का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन न होने पर यह निर्देश जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश ला मार्टिनियर कॉलेज की याचिका पर दिया। याचिका में बताया गया है कि कोठी मार्टिन साहब, गणेशगंज स्टेशन स्थित कॉलेज की जमीनें हैं, जहां से ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण करने की सरकारी योजना है।
कॉलेज ने आरोप लगाया कि यह निर्माण संस्थान के मालिकाना हक वाली जमीनों पर किया जा रहा है, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने न तो संस्थान की सहमति ली है और न ही कोई अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने बीती 27 फरवरी को संबंधित जमीनों की पैमाइश का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारियों और संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उप जिलाधिकारी, सदर पैमाइश कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे।
10 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान, संस्थान की ओर से एलडीए उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव (जो लखनऊ ला मार्टिनियर चैरिटीज के पदेन वरिष्ठ ट्रस्टी भी हैं) को 27 फरवरी को भेजा गया एक पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पत्र में संस्थान की जमीनों पर नौ पिलर के निर्माण के लिए सहमति मांगी गई थी।
कालेज ने आरोप लगाया कि बिना प्रक्रिया का पालन किए उसकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पैमाइश के संबंध में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभी तक पैमाइश की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि वे खुद उपस्थित होकर आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण दें।
