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Lucknow News: हाईकोर्ट ने वकीलों की अपील खारिज की, 210 और अवैध चैंबरों पर 25 को चलेगा बुलडोजर
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लखनऊ। कैसरबाग स्थित जिला कचहरी के आसपास बने करीब 210 और अवैध चैंबरों पर रविवार को बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट ने वकीलों की अपील खारिज कर दी है। इससे पहले मई से अगस्त के बीच दो बार में 72 अवैध चैंबर तोड़े जा चुके हैं। प्रस्तावित अभियान 11 अक्तूबर को होना था लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और कोर्ट में अपील लंबित होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब 25 अक्तूबर को कार्रवाई की तैयारी है।
करीब साल भर पहले हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका के तहत नगर निगम ने कैसरबाग में पुराना हाईकोर्ट परिसर, जिला सत्र न्यायालय, निबंधन कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने व पीछे की सड़कों पर बने अवैध चैंबरों का सर्वे किया था। उस समय करीब 240 चैंबर चिह्नित किए गए थे। अब तक इनमें से 72 ही तोड़े गए हैं। इनमें से भी कई चैंबर दोबारा बना लिए गए हैं।
30 अगस्त को हुई कार्रवाई के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई उन 72 चैंबरों तक सीमित रहने का मुद्दा उठाया गया था, जिनका मामला कोर्ट तक पहुंचा था। सिविल कोर्ट से बलरामपुर अस्पताल होते हुए रेजीडेंसी की ओर जाने वाली सड़क पर बने अन्य चैंबरों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। बीते माह हाईकोर्ट ने बचे हुए अवैध चैंबरों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया था।
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नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कचहरी परिसर के बाहर नाले, नालियों, फुटपाथ और सड़क पर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उनकी आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण भी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है। ऐसे में अब सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। कार्रवाई से पहले आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निस्तारण कर दिया गया है। अब रविवार को अभियान चलाया जाएगा।
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करीब साल भर पहले हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका के तहत नगर निगम ने कैसरबाग में पुराना हाईकोर्ट परिसर, जिला सत्र न्यायालय, निबंधन कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने व पीछे की सड़कों पर बने अवैध चैंबरों का सर्वे किया था। उस समय करीब 240 चैंबर चिह्नित किए गए थे। अब तक इनमें से 72 ही तोड़े गए हैं। इनमें से भी कई चैंबर दोबारा बना लिए गए हैं।
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30 अगस्त को हुई कार्रवाई के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई उन 72 चैंबरों तक सीमित रहने का मुद्दा उठाया गया था, जिनका मामला कोर्ट तक पहुंचा था। सिविल कोर्ट से बलरामपुर अस्पताल होते हुए रेजीडेंसी की ओर जाने वाली सड़क पर बने अन्य चैंबरों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। बीते माह हाईकोर्ट ने बचे हुए अवैध चैंबरों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया था।
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नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत कचहरी परिसर के बाहर नाले, नालियों, फुटपाथ और सड़क पर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उनकी आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण भी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है। ऐसे में अब सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। कार्रवाई से पहले आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निस्तारण कर दिया गया है। अब रविवार को अभियान चलाया जाएगा।