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Lucknow : बिजली बिल किश्त में जमा कर चुके पांच लाख बकायेदारों को भी मिलेगी ब्याज-रकम की छूट

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Mon, 08 Dec 2025 12:41 PM IST
सार

अमर उजाला में चार दिसंबर को छपी खबर पर पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने छह दिसंबर को आदेश जारी किया है। अब 31 मार्च 2025 के बाद किश्त में बिल जमा कर चुके बकायेदारों को भी छूट मिलेगी।

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Lucknow: Who have already paid their electricity bills in installments will also get interest waiver.
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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पावर कॉर्पोरेशन की बिजली बिल राहत योजना 2025 में उन बकायेदारों का अब 100 फीसदी ब्याज माफ होगा और मूल रकम पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी, जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद किश्त में आंशिक भुगतान किया है। ऐसे बकायेदारों की तादाद लखनऊ समेत प्रदेश भर में पांच लाख से ज्यादा होगी। अब तक ऐसे बकायेदारों को इस योजना से बाहर कर दिया था।

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अमर उजाला ने चार दिसंबर को पीड़ित बकायेदारों की व्यथा को मार्च के बाद किश्त जमा की, योजना से बाहर हो गए शीर्षक से खबर को छापकर समाधान योजना की तकनीकी खामी का खुलासा किया था। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस खबर का संज्ञान लेकर विधिक राय के बाद योजना में संशोधन कराया।
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इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने छह दिसंबर को आदेश जारी कर उन बकायेदारों को भी छूट की सुविधा को मुहैया कराया, जो मार्च 2025 के बाद किश्त में बिलों का भुगतान कर चुके हैं। दरअसल पूर्व के आदेश में यह सुविधा सिर्फ उन्हीं बकायेदारों के लिए थी, जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद कोई भुगतान न किया हो।

जानकीपुरम जोन के मुख्य अभियंता वीपी सिंह एवं लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि योजना के संशोधित आदेश से अब 31 मार्च 2025 के बाद किश्त में बिल जमा कर चुके बकायेदारों को भी 100 फीसदी ब्याज और बिल की मूल रकम पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

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