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UP: एडीजी एलओ अमिताभ यश बोले- प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल न करें; पढ़ें पूरा आदेश

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 13 Mar 2026 07:55 PM IST
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सार

प्रदेश में चीनी और सिंथेटिक शीशा चढ़े नायलॉन मांझे से हो रही मौतों और हादसों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लागू करने को कहा है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP: ADG Amitabh Yash Says Do Not Manufacture, Sell, or Use Banned Kite String; Read the Full O
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर (एलओ) अमिताभ यश - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार

प्रदेश में चीनी व सिंथेटिक/शीशा चढ़े नायलॉन मांझे से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और तमाम लोग घायल हो चुके हैं। पशु-पक्षियों के लिए भी यह मांझा घातक है। इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर (एलओ) अमिताभ यश ने प्रदेश के सभी पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किए। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मांझे का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह बंद होना चाहिए। जो भी इसका उपयोग कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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इसके अलावा उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वह इस मांझे का न निर्माण करें और न ही बिक्री करें। एडीजी ने कहा कि हाईकोर्ट और एनजीटी प्रदेश में चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। शासन भी इसी क्रम में निर्देश जारी चुका है। जिसके तहत स्पष्ट आदेश है कि अगर मांझे से किसी की जान जाती है तो इस्तेमाल करने वाले पर हत्या का केस दर्ज होगा।

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