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यूपी: हाईकोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड के आरोपी को जमानत दी, कहा- वो मालिक नहीं किरायेदार था
Thu, 10 Sep 2026 12:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:45 PM IST
सार
न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने आरोपी साहू को जमानत दे दी और कहा कि वह इमारत का मालिक नहीं था बल्कि तीसरी मंजिल पर रहने वाला किरायेदार था और आग लगने के समय परिसर में मौजूद नहीं था।
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अलीगंज अग्निकांड। (फाइल फोटो)
- फोटो : file photo
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विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 जून को हुए अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में आरोपी किरायेदार सुरेंद्र साहू की जमानत मंजूर कर दी है।
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अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया इमारत के मालिक ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था और आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए थे।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने आरोपी साहू को जमानत दे दी और कहा कि वह इमारत का मालिक नहीं था बल्कि तीसरी मंजिल पर रहने वाला किरायेदार था और आग लगने के समय परिसर में मौजूद नहीं था।
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अदालत ने यह भी कहा कि घटना के दिन किराए के परिसर में ताला लगा हुआ था और प्रथमदृष्टया इमारत से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था।
साहू पर आरोप था कि उसने अपने किराये के हिस्से के बाहर लगे चैनल गेट पर ताला लगा दिया था। आरोप था कि अगर यह गेट खुला होता तो कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
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