UP : 21 दिन में आपत्ति का नहीं दिया जवाब...तो बिजली कनेक्शन आवेदन रिजेक्ट; जानें झटपट पोर्टल की नई व्यवस्था
झटपट पोर्टल पर बिजली कनेक्शन का आवेदन करने वाले सतर्क हो जाए। अब तय अवधि 21 दिन में आवेदन पर लगने वाली आपत्ति का जवाब देना अनिवार्य होगा।
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यूपी पावर कॉर्पोरेशन के झटपट पोर्टल पर बिजली कनेक्शन का आवेदन करने वाले सतर्क हो जाए। आवेदकों को अब तय अवधि 21 दिन में आवेदन पर जेई एवं एसडीओ की लगने वाली आपत्ति का जवाब देना अनिवार्य होगा। जो आवेदक 21 दिन के भीतर ऑनलाइन जवाब नहीं देंगे तो सिस्टम ऑटोमैटिक उनके आवेदक को रिजेक्ट (अस्वीकृत ) कर देगा।
यह नई व्यवस्था बृहस्पतिवार से लागू हो गई है। झटपट पोर्टल में यह नया प्रावधान साफ्टवेयर अपग्रेडेशन के बाद हुआ है। हालांकि, बृहस्पतिवार को लखनऊ में झटपट पोर्टल से अचानक बिजली कनेक्शन के आवेदक गायब हुए तो जेई, एसडीओ, एक्सईएन कार्यालय में हड़कंप मच गया।
क्योंकि बहुत से आवेदकों ने बृहस्पतिवार को आपत्ति का जवाब ऑनलाइन अपलोड करने के लिए झटपट पोर्टल को खोला तो उनका विवरण नहीं मिला। ऐसे आवेदकों ने जेई एवं एसडीओ को आपबीती सुनाई। जेई-एसडीओ की तहकीकात में उनको झटपट पोर्टल की नई व्यवस्था का ज्ञान हुआ।
लखनऊ में पांच हजार आवेदन रिजेक्ट
यूपी पावर कॉर्पोरेशन के झटपट पोर्टल के साफ्टवेयर ने बृहस्पतिवार से काम करना शुरू किया तो लखनऊ में अनुमानित करीब पांच हजार से ज्यादा उन ऑनलाइन आवेदनों को रिजेक्ट कर, जिनके आवेदक 21 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जेई एवं एसडीओ के द्वारा जो बिजली कनेक्शन देने में जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसका जवाब नहीं दे रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा आवेदक ग्रामीण अंचल के करीब 3000 तक शामिल हैं।
इसे कहते आपत्ति
घर, दुकान एवं निजी कार्यालय के लिए झटपट पोर्टल पर बिजली के नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। आवेदन के बाद जेई-एसडीओ की जांच में जो कमियां पाई जाती उसे आपत्ति कहते हैं। जेई-एसडीओ इन कर्मियों को पूरा करने के लिए आपत्ति लगाकर आवेदन को बंद कर देते हैं।
अमूमन, आवेदन के साथ शपथ पत्र, किराएदार आवेदकों के द्वारा मकान मालिक की परमिशन, पुराने कनेक्शन के बकाया बिल के भुगतान के दस्तावेज अपलोड न करने पर आपत्ति दर्ज होती है। कभी-कभी आवेदक का निर्माणाधीन मकान होता और वह परमानेंट कनेक्शन का आवेदन कर देता है। जबकि ऐसे मकान में टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। आवेदक पर इस तरह की भी आपत्ति खूब लगी हैं।
झटपर्ट पोर्टल से ऑटोमैटिक हट जाएंगे आपत्ति वाले आवेदन
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ(वाणिज्य) के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि झटपट पोर्टल का साफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद उस आवेदक का बिजली कनेक्शन आवेदन ऑटोमैटिक रिजेक्ट हो जाएगा, जो 21 दिन के भीतर आपत्ति का जवाब नहीं देगा। इससे आपत्ति वाले आवेदन ऑटोमैटिक झटपट पोर्टल से हट जाएंगे।