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UP: डीजीपी मुख्यालय के जरिये ही भेजना होगा पुरानी पेंशन के विकल्प का प्रस्ताव, जारी किए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 23 Oct 2025 11:24 AM IST
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सार

डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना अखिलेश कुमार चौरसिया ने इस संबंध में विभागाध्यक्षों, एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा है। कहा कि किसी भी अराजपत्रित पुलिसकर्मी का विकल्प पत्र या प्रस्ताव सीधे शासन नहीं भेजा जाएगा।

UP: Proposals for old pension options must be sent through DGP headquarters only, instructions issued
- फोटो : istock
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विस्तार
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन योजना से जिन पुलिसकर्मियों को आच्छादित किया जाना है उनके विकल्प व प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय के जरिये ही शासन को भेजे जाएंगे। कुछ प्रकरणों में इसे सीधे शासन भेज दिया गया था जिसे लेकर गृह विभाग द्वारा नाराजगी जताई गई है।

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डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना अखिलेश कुमार चौरसिया ने इस संबंध में विभागाध्यक्षों, एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि किसी भी अराजपत्रित पुलिसकर्मी का विकल्प पत्र या प्रस्ताव सीधे शासन नहीं भेजा जाएगा। सभी प्रस्ताव व विकल्प पत्र विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पुलिस मुख्यालय के माध्यम से ही शासन को उपलब्ध कराए जाएं।
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उन्होंने यह प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराने को कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में किसी भी निरीक्षक या उपनिरीक्षक का विकल्प पत्र जिला, रेंज, जोन, इकाई स्तर पर लंबित नहीं है। बता दें, 20 अक्तूबर तक विकल्प पत्रों को मुख्यालय भेजना था। इस योजना का लाभ उन पुलिसकर्मियों को मिलना है जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी विज्ञापनों के जरिये हुई थी।

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