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यूपी: बिजली संकट को देखते हुए प्रदेश में बदला नियम, ट्रांसफार्मर जला तो अभियंताओं से होगी वसूली

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 22 Mar 2026 08:31 AM IST
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सार

Power crisis in UP: यूपी में बिजली संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभियंताओं पर नकेल कसने का फैसला लिया है। ट्रांसफार्मर फुंकने पर उनसे वसूली होगी। 

UP: Rules changed in the state in view of power crisis, if transformer burns then recovery will be made from e
ट्रांसफार्मर जलने पर होगी कार्रवाई। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

ट्रांसफार्मर जलने पर अभियंता जिम्मेदार होंगे। जले ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर होने वाले व्यय की रिकवरी भी संबंधित अभियंता से की जाएगी। पॉवर कार्पोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया है। 

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 भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि  10 केवीए से 63 केवीए तक के ट्रांसफर के जलने पर अवर अभियंता से 50 प्रतिशत, उपखंड अधिकारी से 30 फीसदी, अधिशासी अभियंता से 20 फीसदी रिकवरी होगी। 100 केवीए से 250 केवीए तक के ट्रांसफर पर अवर अभियंता से 40 फीसदी, उप खंड अधिकारी से 40फीसदी, अधिशासी अभियंता से 20 फीसदी वसूली होगी। 
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इसी तरह 400 केवीए से 1000 केवीए तक के ट्रांसफर पर अवर अभियन्ता से 30 फीसदी, उपखंड अधिकारी से 30 फीसदी, अधिशासी अभियंता से 30 फीसदी और अधीक्षण अभियंता से 10फीसदी की वसूली की जाएगी।

इस रिकवरी के लिए संबंधित को सक्षम अधिकारी द्वारा नियम-10 का नोटिस जारी किया जाएगी। सभी क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर शत-प्रतिशत् फ्यूज सेट/टेललेस यूनिट लगाने के लिए सभी डिस्काम को निर्देशित किया गया है। ऐसे में  ट्रांसफार्मरों को डैमेज से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाए।

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