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Anuppur News: 2.29 करोड़ के गबन के मामले में कृषि उपसंचालक निलंबित, अग्रिम जमानत भी हो चुकी है खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर Published by: अनूपपुर ब्यूरो Updated Fri, 21 Mar 2025 02:21 PM IST
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सार

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मंत्रालय ने एनडी गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। 11 फरवरी को EOW ने उनके खिलाफ 2.29 करोड़ के गबन का केस दर्ज किया था।

Deputy Director Agriculture suspended in embezzlement case of Rs 2.29 crores Anticipatory
सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार

अनूपपुर जिले में जैविक कृषि के लिए प्राप्त डीएमएफ की राशि में ढाई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में कृषि विभाग ने अनूपपुर जिले में पदस्थ उपसंचालक कृषि एनडी गुप्ता को निलंबित कर दिया है। दो वर्षों से इस मामले की जांच पूरी हो चुकी थी। 

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11 फरवरी को तत्कालीन उपसंचालक कृषि एवं परियोजना संचालक नारायण दास गुप्ता के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और गबन के तहत केस दर्ज किया था। यह केस सरकारी राशि में 2 करोड़ 29 लाख से अधिक के गबन की पुष्टि के बाद दर्ज किया गया था। इसके बाद उपसंचालक कृषि अनूपपुर एनडी गुप्ता फरार चल रहे थे, जिस पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मंत्रालय ने एनडी गुप्ता के विरुद्ध डीएमएफ से प्राप्त राशि के दुरुपयोग के कारण कलेक्टर अनूपपुर के अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पर उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास जबलपुर रहेगा। इस दौरान गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज
बता दें कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पंकज जायसवाल, अनूपपुर की न्यायालय ने हाल ही में उपसंचालक एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 

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