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भारत माता की जय: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाला फैजान पहुंचा थाने, तिरंगे को 21 बार सलामी दी और लगाए नारे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: रवींद्र भजनी Updated Tue, 22 Oct 2024 02:40 PM IST
सार

Bhopal News In hindi: पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले मंडीदीप निवासी फैजान ने हाईकोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। भारत माता की जय के नारे भी लगाए।

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Bhopal Faizan Says Pakistan Jindabad Now Salutes Tricolour Says Bharat Mata Ki Jai
फैजान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले फैजान ने मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचकर 21 बार तिरंगे को सलामी दी। हर सलामी के साथ 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देशविरोधी नारा लगाने पर दर्ज अपराध को लेकर उसे सशर्त जमानत दी है। उसे महीने में दो बार पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। साथ ही भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। इसी आदेश का पालन करने मंगलवार को फैजान थाने पहुंचा था। 

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मंडीदीप निवासी फैजान हाईकोर्ट की लगाई शर्त को पूरा करने पहली बार मंगलवार सुबह 10 बजे मिसरोद थाने पहुंचा। वहां कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसने 21 बार तिरंगे को सलामी दी और नारे भी लगाए। थाने में फैजान ने कहा कि उसने जो किया था, वह गलत है। उसे इसका पछतावा है। कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और हर मंगलवार को थाने पहुंचकर सलामी देगा। 
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मई में नशे में बनाई थी रील
फैजान ने 17 मई 2024 को एक रील बनाई थी। इसमें उसने कथित तौर पर नशे की हालत में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' नारे लगाए थे। यह वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

चार्जशोट हो चुकी है पेश
इस घटना के बाद फैजान के खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया। निचली अदालत से जमानत निरस्त होने पर उसने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि फैजान के खिलाफ पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने जिस देश में जन्म लिया, उसके खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी ने देशविरोधी नारे लगाए हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से उसे नारा लगाते सुना जा सकता है।  

हाईकोर्ट ने सशर्त दी थी जमानत
दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने सशर्त जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है, ताकि फैजान में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। उस देश क प्रति गर्व से भरे, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है। 

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