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Bhopal News: राजेंद्र भारती केस पर भड़की कांग्रेस, पूर्व मंत्री बोले पाकिस्तान जैसी राजनीति, लोकतंत्र को खतरा

न्यूज डेस्क,अमर उजाला भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 02 Apr 2026 05:37 PM IST
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सार

राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और संस्थाओं पर कब्जा कर पाकिस्तान जैसी राजनीति कर रही है। वहीं इस फैसले से भारती की विधायकी पर भी संकट खड़ा हो गया है।

Bhopal News: Congress Outraged Over Rajendra Bharti Case; Former Minister Calls It 'Pakistan-style Politics' a
पीसीसी भोपाल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा देश में पाकिस्तान जैसी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक-दूसरे को जेल में डालना, छवि खराब करना, चुनाव आयोग और न्यायालय जैसी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश करना यह भाजपा की नीति बन चुकी है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। नायक ने कहा कि स्वायत्त संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है और उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में घुटन पैदा हो रही है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे-वैसे विपक्षी विधायकों के खिलाफ पुराने मामले निकालकर कार्रवाई की जाती है, दबाव बनाया जाता है और दल-बदल कराने की कोशिश होती है।
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दोहरा मापदंड का आरोप
नायक ने प्रहलाद लोधी का उदाहरण देते हुए कहा कि दो साल की सजा के बावजूद उनके अधिकारों पर रोक नहीं लगती, जबकि अन्य मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने निर्मला सप्रे को लेकर कहा कि मंच से भाजपा की सदस्यता लेने के बावजूद वे खुद को कांग्रेस में बताती हैं, जबकि उनकी जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने दल-बदल कानून लागू करने की मांग की।

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क्या है मामला?
दतिया जिले के भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़े 25 साल पुराने घोटाले में अदालत ने राजेंद्र भारती को दोषी पाया। आरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 10 लाख रुपए की एफडी में हेरफेर कर अधिक ब्याज का लाभ लिया।
कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया है।

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विधायकी पर संकट, सियासत गरमाई
हालांकि अदालत से जमानत मिलने के कारण उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन 2 साल से अधिक की सजा होने से उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है।


 
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