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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   CM on UCC: A golden chapter has been added to MP's history today; it will be implemented after receiving the P

MP News: यूसीसी विधानसभा से पारित, CM बोले-मध्य प्रदेश के इतिहास में जुड़ा स्वर्णिम अध्याय,चौथा राज्य बना एमपी

Tue, 21 Jul 2026 09:08 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 21 Jul 2026 09:08 PM IST
सार

मध्य प्रदेश विधानसभा से यूसीसी विधेयक-2026 पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। बता दें उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद विधानसभा से यूसीसी पास करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। 

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CM on UCC: A golden chapter has been added to MP's history today; it will be implemented after receiving the P
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश विधानसभा से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा। अब विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह प्रदेश में कानून के रूप में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि एक से अधिक विवाह को अपराध माना जाएगा और महिलाओं को उत्तराधिकार सहित कई मामलों में पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। दत्तक ग्रहण और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान भी सभी पर समान रूप से लागू होंगे। बता दें उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद विधानसभा से यूसीसी पारित करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। 
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महिलाओं के अधिकार होंगे मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान होंगे। इससे महिलाओं की कानूनी सुरक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
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लिव-इन संबंधों पर भी होंगे नियम
डॉ. यादव ने कहा कि कानून में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यदि निर्धारित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है या लिव-इन संबंधों का दुरुपयोग होता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। 

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी समानता, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने यूसीसी पारित कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। विधानसभा ने ध्वनिमत से समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून नारी सशक्तिकरण, समान न्याय, समान अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

 
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