सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Minister Sarang said on Datia MLA – corrupt people have been punished, Congress is opposing the const

MP News: दतिया विधायक मामले में बोले मंत्री विश्वास सारंग- भ्रष्टाचारी को सजा मिली, कांग्रेस पर साधा निशाना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 03 Apr 2026 06:34 PM IST
विज्ञापन
सार

दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष असंवैधानिक तरीके से रात में विधानसभा परिसर में पहुंचे और एक भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास किया। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। 

MP News: Minister Sarang said on Datia MLA – corrupt people have been punished, Congress is opposing the const
मंत्री विश्वास सारंग - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मंत्री सारंग ने कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह न्यायसंगत और विधिसंगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब हर संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने की आदी हो चुकी है। एक ओर कांग्रेस नेता संविधान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
Trending Videos


ये भी पढ़ें-  राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म: जीतू पटवारी बोले- भाजपा लोकतंत्र खत्म करने में जुटी, कोर्ट जाएगी पार्टी
विज्ञापन
विज्ञापन


भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास, गैर कानूनी है 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पीसी शर्मा विधानसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद असंवैधानिक तरीके से विधानसभा परिसर में पहुंचे और एक “भ्रष्टाचारी” को बचाने की कोशिश की, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। मंत्री सारंग ने बताया कि राजेंद्र भारती का मामला गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा है। यह प्रकरण उस समय का है जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारती ने अपनी माताजी के खाते के माध्यम से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की और अदालत को भ्रमित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में हुई, जहां सबूतों के आधार पर भारती को दोषी ठहराया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें- भोपाल में चलती ट्रेन पकड़ना पड़ा भारी: 5 सेकंड में कई बार प्लेटफॉर्म के बीच घिसटा युवक, CCTV में कैद हुआ हादसा

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में सदस्यता स्वत: समाप्त 
सारंग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है और वह छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसी प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पवई से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता भी इसी नियम के तहत समाप्त की गई थी।

ये भी पढ़ें- MP Board Results: MP बोर्ड रिजल्ट की उलटी गिनती शुरू, 15 अप्रैल के पहले नतीजे संभव, 16 लाख छात्रों को इंतजार

शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया 
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने विधानसभा में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश कर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, जो दंडनीय अपराध है। अंत में सारंग ने कहा कि इस मामले में कोई स्टे नहीं है और कानून के अनुसार कार्रवाई हुई है। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति विधानसभा में बैठने के योग्य नहीं है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed