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MP News: देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में आयोग गठित
Fri, 15 May 2026 10:42 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 15 May 2026 10:42 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार ने देवास जिले के टोंकखुर्द स्थित पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में गठित आयोग एक माह में रिपोर्ट सौंपेगा।
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शासन ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश शासन ने देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। जारी आदेश के मुताबिक आयोग हादसे के कारणों की जांच करेगा और यह भी पता लगाएगा कि घटना में लापरवाही का परीक्षण और साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
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इन बिंदुओं पर होगी जांच
आयोग को हादसे के दौरान और बाद में किए गए अग्निशमन, बचाव, चिकित्सा सहायता और आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग से जुड़े सुरक्षा मानकों, लाइसेंस शर्तों और कानूनी प्रावधानों के पालन की स्थिति की भी जांच की जाएगी। आयोग यह भी देखेगा कि विस्फोटक अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, श्रम सुरक्षा नियमों और अन्य संबंधित कानूनों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ।
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एक माह में सौंपनी होगी रिपोर्ट
राज्य शासन ने आयोग को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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भविष्य के लिए भी देगा सुझाव
जांच आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपायों, निरीक्षण प्रणाली, आपदा प्रबंधन और नियामक व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव भी शासन को देगा।
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इन बिंदुओं पर होगी जांच
आयोग को हादसे के दौरान और बाद में किए गए अग्निशमन, बचाव, चिकित्सा सहायता और आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग से जुड़े सुरक्षा मानकों, लाइसेंस शर्तों और कानूनी प्रावधानों के पालन की स्थिति की भी जांच की जाएगी। आयोग यह भी देखेगा कि विस्फोटक अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, श्रम सुरक्षा नियमों और अन्य संबंधित कानूनों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ।
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एक माह में सौंपनी होगी रिपोर्ट
राज्य शासन ने आयोग को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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भविष्य के लिए भी देगा सुझाव
जांच आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपायों, निरीक्षण प्रणाली, आपदा प्रबंधन और नियामक व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव भी शासन को देगा।
